आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनकी हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकरा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
ताहिर पर खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के मामले में संलिप्त होने का आरोप है.
अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
अदालत के हुसैन की याचिका खारिज करते ही परिसर में मौजूद दिल्ली पुलिस के दल ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया.
ताहिर ने अदालत में आत्मसमर्पण करने की याचिका दायर करते हुए कहा था कि वे मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं और आत्मसमर्पण करने के इच्छुक हैं.
हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने अदालत में दलील दी कि हुसैन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और वे कड़कड़डूमा अदालत की बजाय राउज़ एवेन्यू अदालत के समक्ष आत्मसर्पण के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर हैं.
वकील ने कहा कि हुसैन को मामले में गलत फंसाया जा रहा है और उन्होंने उनकी जान-माल की सुरक्षा की मांग भी की.
हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिनकी हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हालिया हिंसा के दौरान हुई थी.
ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं. दयालपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है. इसी थाने में हत्या की कोशिश का दूसरा केस दर्ज हुआ है. तीसरा केस खजूरी खास थाने में दंगा करने और आगजनी का है.
ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने हिंसा में कथित संलिप्तता के लिये ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था. दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की जान गई है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)