नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किए गए: ट्विटर

ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. अदालत ने ट्विटर को न केवल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था, बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. अदालत ने ट्विटर को न केवल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था, बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: ट्विटर इंडिया ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरओजी) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में ट्विटर इंडिया द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है. उसने ट्विटर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसे रिकॉर्ड में लाया जाए.

जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हलफनामे की प्रतियां अन्य पक्षों को दी गई हैं, जिसमें केंद्र के वकील भी शामिल हैं, जो 10 अगस्त को अपनी बात रखेंगे.

ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि कंपनी ने नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है और अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा भी दायर किया है.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा, ‘तो क्या वे अब अनुपालन में हैं?’ इस पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है लेकिन हमें सत्यापित करने की आवश्यकता है.’

इससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंडिया के एक ‘अस्थायी कर्मचारी’ को सीसीओ नियुक्त करने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि कंपनी ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया.

अदालत ने ट्विटर को न केवल सीसीओ की नियुक्ति से जुड़ीं सभी जानकारियां देने को कहा था बल्कि स्थानीय शिकायत अधिकारी की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे. साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि एक नोडल संपर्क व्यक्ति अभी तक क्यों नियुक्त नहीं किया गया और कब तक इस पद पर नियुक्ति होगी.

अदालत ने पहले ट्विटर को आईटी नियमों का अनुपालन करने के वास्ते हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था. केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि ट्विटर भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है.

बीते चार जुलाई को केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ट्विटर ने बताया था कि वह नए नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है.

उसके बाद ट्विटर ने आठ जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारत का निवासी है. इसके अलावा कंपनी ने नए आईटी नियमों के तहत आठ सप्ताह में नियमित पदों को भरने की भी प्रतिबद्धता जताई थी.

उसके बाद पिछले महीने नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ विवाद के बीच इस अमेरिकी कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था.

नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की जरूरत है, जिनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है. ये तीनों ही अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

मालूम हो कि ट्विटर के भारत में लगभग 1.75 करोड़ यूजर्स हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)