छत्तीसगढ़: नाबालिगों से छेड़छाड़ के आरोप में आईटीबीपी के तीन जवान गिरफ़्तार

पीड़ित लड़की जूनियर नेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है. उसका आरोप है कि 22 तारीख को प्रैक्टिस से लौटते समय इन जवानों ने उसके और उसकी 2 दोस्तों के साथ बदसलूकी की.

पीड़ित लड़की जूनियर नेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है. उसका आरोप है कि 22 तारीख को प्रैक्टिस से लौटते समय इन जवानों ने उसके और उसकी 2 दोस्तों के साथ बदसलूकी की.

Chhattisgarh Kondagaon

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में टेबल टेनिस की खिलाड़ी बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के तीन जवानों को गिरफ्तार किया है.

इस महीने की 22 तारीख को टेबल टेनिस खिलाड़ी की ओर से पुलिस में आईटीबीपी के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज करावाया गया था.

कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिले के कोंडागांव थाना क्षेत्र में तीन बालिकाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने आईटीबीपी 29वीं वाहिनी के हेड कॉन्स्टेबल मनीष कुमार (24 वर्ष), नागेंद्र भगौर (26 वर्ष) और प्रभु दयाल (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. मनीष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, नागेंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रभु दयाल राजस्थान के सीकर निवासी हैं.

पल्लव ने बताया कि इस महीने की 22 तारीख को 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पुलिस में आईटीबीपी के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बालिका जूनियर नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है.

बालिका के अनुसार 22 तारीख की शाम को उसके और उसकी दो अन्य सहेलियों के साथ तीनों जवानों ने छेड़छाड़ की.

पत्रिका की खबर के मुताबिक जब वह और उसकी दो अन्य सहेलियां टेबल टेनिस की प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही थीं जब इन तीन जवानों ने उन्हें रोका. इनमें से एक ने लड़कियों से मोबाइल नंबर मांगा, जिस पर लड़कियों ने इनकार कर दिया.

लड़कियों ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वे उनके साथ बदतमीजी करने लगे और जबरदस्ती अपने कैंप ले जाने लगे. इस बीच एक लड़की भाग निकली और परिजनों के पास पहुंचकर उन्हें बुला लायी. परिजनों को देखकर आरोपी भाग गए.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद बालिकाओं ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी जिसके बाद इस लड़की के द्वारा पुलिस में मामला दर्ज कराया गया.

उन्होंने बताया कि बालिका द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को तीनों आरोपी जवानों को गिरफ्तार कर लिया. जवानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 11-12 के तहत कार्रवाई की गई है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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