शनिवार को सीबीआई ने 26 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, जिसमें मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को क्लीन चिट दे दिया गया है. आरोपपत्र में व्यापमं के प्रमुख अधिकारी रहे पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और तीन अन्य बिचौलिओं के नाम शामिल हैं.
भोपाल: व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई ने मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा समेत 8 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है. शर्मा के अलावा अन्य आरोपियों में उनके विशेष अधिकारी (ओएसडी) रहे ओमप्रकाश शुक्ला, आईजी स्टाम्प इंद्रजीत कुमार जैन, तरंग शर्मा, भरत मिश्रा, मोहन सिंह ठाकुर, सुरेंद्र कुमार पटेल, संतोष सिंह उर्फ राजा तोमर शामिल हैं.
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने शनिवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें सीबीआई ने लिखा कि इन आठ आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने से इनके खिलाफ आरोपपत्र पेश नहीं किया जा सका.
सीबीआई का यह अंतिम आरोपपत्र होने के कारण शर्मा समेत आठों आरोपियों का न्यायालय से बरी होना तय माना जा रहा है. शर्मा इस मामले के अलावा कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी हैं और वह फिलहाल जमानत पर हैं.
वहीं, शनिवार को सीबीआई ने 26 आरोपियों के खिलाफ 78 पेज का आरोपपत्र पेश किया. इनमें दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है. इस मामले में एक आरोपी अनुराग सागर ने शनिवार को अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय करते हुए अनुराग को जेल भेजने के आदेश दिए.
व्यापमं मामलों के लिए सीबीआई के विशेष अभियोजक सतीश दीनकर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आईटी कानून और अन्य सम्बद्ध धाराओं में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया.
उन्होंने बताया कि इनमें व्यापमं की परीक्षा में वास्तविक उम्मीदवारों के बदले परीक्षा लिखने वाले लोग तथा उम्मीदवारों और व्यापमं अधिकारियों के बीच बिचौलिए की भूमिका अदा करने वाले 19 आरोपी भी शामिल हैं. इनमें व्यापमं के प्रमुख अधिकारी रहे पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और तीन अन्य बिचौलिए हैं.
सीबीआई से पहले इस मामले की जांच कर रही मध्यप्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल (एसटीएफ) ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2014 में मामला दर्ज किया था. एसटीएफ व्यापमं के तहत परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में लक्ष्मीकांत शर्मा को आरोपी बनाया था, हालांकि अब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है.
व्यापमं द्वारा अगस्त 2012 में आयोजित की गई परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 56,450 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का नाम बदलकर मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिशन बोर्ड (एमपीपीईबी) कर दिया गया है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)