बिना इजाजत रैली करने के लिए भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में प्रशासन से बिना मंजूरी लिए रैली की थी.

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आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में प्रशासन से बिना मंजूरी लिए रैली की थी.

Gautam-Gambhir_PTI
गौतम गंभीर (फोटोः पीटीआई)

नई दिल्लीः दिल्ली में बिना इजाजत रैली करने के आरोप में भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई.

चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह बिना इजाजत रैली करने के मामले में गौतम गंभीर पर एफआईआर दर्ज करे.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिणी रेंज) देवेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस को पूर्वी दिल्ली रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से शिकायत मिली थी कि गंभीर ने बिना इजाजत रैली की है.

श्रीवास्तव ने कहा, ‘रैली की तस्वीरें देने के बाद दिल्ली पुलिस अधिनियम 28/112 के तहत मामला दर्ज किया गया है.’

गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने ट्वीट कर कहा, ‘पहले नामांकन पत्र में विसंगतियां. फिर, दो पहचान पत्र रखने का अपराध और अब गैरकानूनी रूप से रैली करने के लिए एफआईआर. गौतम गंभीर से मेरा सवाल यह है कि जब आपको नियम पता नहीं हैं तो खेलते क्यों हो?’

मालूम हो कि 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में गौतम गंभीर ने एक रैली की थी, जिसकी इजाजत प्रशासन से नहीं ली गई थी.

चुनाव आयोग ने कहा कि 25 अप्रैल को रैली की इजाजत न लेकर गौतम गंभीर ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. यही वजह है कि चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है.

इससे पहले गौतम गंभीर पर दो पहचान पत्र होने का आरोप लगा था. आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतीशी ने गौतम गंभीर के दोनों कथित पहचान पत्र की स्लिप पोस्ट की थी.

उन्होने लिखा था, ‘गौतम गंभीर को वोट देकर अपना वोट व्यर्थ न करें, उन्हें जल्द ही दो पहचान पत्र रखने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा. अपना वोट व्यर्थ न करें.’

गौतम गंभीर भाजपा की टिकट पर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ मैदान में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली हैं.