1984 सिख दंगा: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत ने एक मामले में बरी किया

यह मामला 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में सिख समुदाय के सात लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है. हालांकि सज्जन कुमार अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें 1-2 नवंबर 1984 को पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट-वन में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट-टू में एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.

1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने में पुलिस-प्रशासन की दिलचस्पी नहीं थी: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के दंगों संबंधी मामलों की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान दंगाइयों पर हत्या, आगजनी और हिंसा के मामले दर्ज करने की कोशिश नहीं की, साथ ही आपराधिक मामलों को छिपाने का प्रयास भी किया.

असमः गोमांस बेचने के शक़ में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में आठ गिरफ़्तार

असम के बिश्वनाथ जिले में पिछले सप्ताह एक मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट की गई थी और उसे जबरन सुअर का मांस खिलाया गया था.

1984 नरसंहार: सज्जन कुमार के बाद अब पुलिस की जवाबदेही तय करने का वक़्त है

भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध भुलाए नहीं जाएंगे और दोषी किसी क़ीमत पर नहीं बचेंगे.