नोट: अडानी मामले में बहस पूरी हो चुकी है और रिवीजनल कोर्ट में निर्णय प्रतीक्षित है. अंतिम फैसला और औपचारिक आदेश आने तक इस स्टोरी के स्थान पर यह नोट लगाया जा रहा है.
ख़र्चीले मुक़दमे की धमकी से घबराकर ईपीडब्लू को चलाने वाले ट्रस्टियों ने अडानी पॉवर लिमिटेड की आलोचना करने वाले लेखों को हटाने का आदेश दिया था.