पाकिस्तान और भारत राजनयिक पहुंच को लेकर 2008 में हुए एक समझौते के तहत जेलों में बंद असैन्य क़ैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं. भारत ने पाकिस्तान से 536 ऐसे भारतीय मछुआरों और तीन नागरिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अपनी जेल की अवधि पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है.
साल 2012 में भारत ने इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था. न्याय क्षेत्र के विवाद को लेकर इटली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत चला गया था, जिसने दोनों इतालवी नौसैनिकों पर हत्या का मुक़दमा चलाने की भारत की दलील को ख़ारिज कर दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि भारत इस मामले में मुआवज़ा पाने का हक़दार है.
साल 2012 में भारत ने इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भारत को इनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि भारत इस मामले में मुआवज़े का हक़दार है.
साल 2012 में भारत ने इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भारत को इनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है और कहा कि भारत इस मामले में मुआवज़े का हक़दार है.
याचिका में यह दावा भी किया गया है कि 860 मछुआरों में से कोई भी अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन वे पर्याप्त भोजन या पानी के बिना अमानवीय परिस्थितियों में ईरान में फंसे हुए हैं.
पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को सौंपी गई सूची के अनुसार कैदियों में 52 आम नागरिक और 494 मछुआरे शामिल हैं.