दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू, सरकार ने लोगों से इसका पालन करने का अनुरोध किया

इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.

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राजधानी नई दिल्ली में ऑड-ईवन योजना (फोटो: पीटीआई)

इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.

New Delhi: A Civil Defence volunteer displays a placard asking people to obey the odd-even rule, at ITO in New Delhi, Monday, Nov. 4, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist)  (PTI11_4_2019_000067B)
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में ऑड-ईवन योजना की शुरू किया है. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत सोमवार सुबह आठ बजे से ऑड-ईवन योजना शुरू कर दी गई. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने परिवार और बच्चों के लिए इसका पालन करें.

इस योजना के तहत जिन श्रेणियों के वाहनों को छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर आज सिर्फ वही चार पहिया गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी जिनकी पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ईवन यानी सम है.

इसके बावजूद शहर में आज सुबह साढ़े सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 439 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है.

मालूम हो कि एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘अत्यंत खराब’, 401-500 के बीच ‘गंभीर’ और 500 के पार ‘बेहद गंभीर एवं आपात’ माना जाता है.

इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.

इसके तहत जिन गाड़ियों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ऑड यानी विषम (1,3,5,7,9) है उन्हें चार, छह, आठ, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.

इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ईवन यानी सम (0,2,4,6,8) होगा, उन्हें पांच, सात, नौ, 11,13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.

ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन पर 4,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन व राजस्व विभाग की 600 टीमों को शहर में योजना के सख्ती से अनुपालन के लिये तैनात किया गया है.

दोपहिया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है, लेकिन इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए ये छूट नहीं है.

इसके साथ ही जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं और उनके साथ 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होंगे उन्हें छूट होगी. ड्राइविंग सीट पर अगर कोई महिला है और गाड़ी में पुरुष बैठा हुआ है तो भी चालान हो सकता है.

दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा. बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए छूट दी गई है.

दिव्यांगजनों के वाहनों को भी ऑड-ईवन में छूट है. इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकालीन, प्रवर्तन सेवाओं के वाहनों समेत 29 श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को इससे छूट नहीं दी गई है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट कर कहा, ‘नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड-ईवन शुरु हो रहा है. अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड-ईवन का जरूर पालन करें. कार शेयर करें. इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा.’

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करते हुए पांच नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया.

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पांच नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)