मद्रास उच्च न्यायालय ने पशुओं की ख़रीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने वध के लिए पशुओं की ख़रीद-बिक्री पर पाबंदी संंबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मंगलवार को चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी.

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उच्च न्यायालय ने वध के लिए पशुओं की ख़रीद-बिक्री पर पाबंदी संंबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मंगलवार को चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी.

Madras-High-Court PTI
(फोटो: पीटीआई)

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को चार हफ्तों में अपना जवाब दाख़िल करने को कहा. पीठ में न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन और न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन भी शामिल थे.

रोक को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुनवाई के लिए आने के बाद पीठ ने वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक संबंधी नए नियमों के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी.

अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है जब केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की राज्य सरकारें और कई ग़ैर भाजपा पार्टियां केंद्र के फैसले का विरोध कर रही हैं.

इससे पहले पिछले दिनों केंद्र सरकार ने वध के लिए पशु बाज़ारों में मवेशियों की ख़रीद-फ़रोख़्त पर प्रतिबंध लगा दिया है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख़्त पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाज़ार नियमन) नियम, 2017 को लेकर नई अधिसूचना जारी की है.

इस अधिसूचना के मुताबिक, पशु बाज़ार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख़्स बाज़ार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए.

किसी भी शख़्स को पशु बाज़ार में मवेशी को लाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा-पत्र न दे दे जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो. साथ ही मवेशी की पहचान का पूरा ब्योरा देने के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि मवेशी को बाज़ार में बिक्री के लिए लाने का उद्देश्य उसका वध नहीं है.

इस अधिसूचना के मुताबिक किसी भी शख़्स को पशु बाज़ार में मवेशी को लाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा-पत्र न दे दे जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो. पशु बाज़ार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख़्स बाज़ार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए.

सरकार ने मवेशियों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना शामिल है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)