आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

New Delhi: Senior Congress leader and finance minister P. Chidambaram after he was produced in a CBI court in INX media case in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. PTI Photos
New Delhi: Senior Congress leader and finance minister P. Chidambaram after he was produced in a CBI court in INX media case in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. PTI Photos

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

New Delhi: Senior Congress leader and finance minister P. Chidambaram after he was produced in a CBI court in INX media case in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. PTI Photos
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो. पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘हम देखेंगे.’

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका नजर आ रही है.

चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)