राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.
लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.
डीजीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, ’19 दिसंबर 2019 को पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में भाग ना लें. माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें.’
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— Budaun Police (@budaunpolice) December 19, 2019
वहीं यूपी पुलिस ने ट्वीट कर कहा, ‘सूचित किया जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है. प्रशासन द्वारा 19.12.2019 को किसी भी प्रकार के सम्मेलन, जुलूस, प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. अत: ऐसे आयोजनों से दूर रहें और शांति बनाए रखने में सहयोग दें.’
विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. नागरिकता संशोधन विधेयक में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं.
इस प्रकार भेदभावपूर्ण होने के कारण इसकी आलोचना की जा रही है और इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है. अभी तक किसी को उनके धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने से मना नहीं किया गया था.