मध्य प्रदेश: प्रेम विवाह से बैतूल ज़िले के गांव में तनाव, धारा 144 लागू, सात गिरफ़्तार

पुलिस ने बताया कि युवती से विवाह करने वाले दलित युवक की दुकान में आग लगा दी गई. 23 लोगों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज.

/

पुलिस ने बताया कि युवती से विवाह करने वाले दलित युवक की दुकान में आग लगा दी गई. 23 लोगों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज.

Betul

बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम बिसनूर में युवक-युवती के प्रेम विवाह करने से दो पक्षों में विवाद हो गया. शुक्रवार को युवक की दुकान को आग लगाने की घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन ने शनिवार को बताया कि गांव बिसनूर में एक दलित युवक ने ओबीसी युवती के साथ प्रेम विवाह किया था और दोनों बालिग हैं तथा साथ रहना चाहते हैं लेकिन लड़की पक्ष के लोग इस विवाह को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद पैदा हो गया है.

उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को युवक की जूते-चप्पल की दुकान में आग लगा दी गई तथा इस घटना के बाद तनाव की स्थिति के मद्देनजर गांव में पुलिस तैनाती बढ़ाने के साथ ही धारा 144 लगाई गई है.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने विवाद के सिलसिले में कुल 23 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के अलावा संबंधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है .

उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर तेजस्वी नायक और खुद उन्होंने गांव में पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दोनों पक्षों से मुलाकात कर उन्हें समझाया. उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के बाद गांव में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं.