केरल: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चार अवैध अपार्टमेंट ढहाए गए

केरल के कोच्चि स्थित मरादु नगर निगम में झील के किनारे तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था.

(फोटो: पीटीआई)

केरल के कोच्चि स्थित मरादु नगर निगम में झील के किनारे तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था.

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कोच्चि: केरल के कोच्चि के मरादु नगर निगम में झील के किनारे बने चार में दो अवैध अपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रविवार को ढहा दिया गया. इन इमारतों के गिराए जाने के साथ ही पिछले साल आए शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन पूरा हो गया.

अवैध इमारतों को ढहाने की यह कार्रवाई शनिवार और रविवार दो दिन चली. मरादु में अवैध अपार्टमेंट्स को ढहाने के मद्देनजर शनिवार से इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी.

कोच्चि के मरादु नगर निगम क्षेत्र में स्थित 122 फ्लैट वाले 55 मीटर ऊंची इमारत जैन कोरल कोव को रविवार सुबह 11 बजकर तीन मिनट पर जमींदोज किया गया, जबकि 40 फ्लैट वाले गोल्डन कोयालोरम अपार्टमेंट को दोपहर करीब दो बजे ध्वस्त किया गया.

इन इमारतों का निर्माण तटीय नियमन क्षेत्र के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया था. इससे पहले इमारतों के दो सौ मीटर के इलाके में चारों तरफ से लोगों को हटा लिया गया था और सभी प्रकार के यातायात को रोक दिया गया था.

इसके साथ ही उन सभी चार आलीशान अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया गया जिनका निर्माण, नियमों का उल्लंघन कर किया गया था और जिसे गिराने के लिए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था.

तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था.

इससे पहले शनिवार को दो अन्य इमारतों एचटूओ एच हॉली फेथ अपार्टमेंट और ट्विन टावर अल्फा सिरिन को जमींदोज किया गया था.

मुंबई स्थित एडिफिसीज इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ्रीका स्थित जेट डिमोलेशन कंपनी के विशेषज्ञों की मदद से इसे गिराया गया.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)