सीबीआई बनाम सीबीआई: अस्थाना का मनोवैज्ञानिक, लाई डिटेक्टर टेस्ट न कराने पर सीबीआई की खिंचाई

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी के मामले की शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

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राकेश अस्थाना. (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी के मामले की शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)
राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीबीआई से पूछा कि एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का उसने मनोवैज्ञानिक एवं लाई डिटेक्टर परीक्षण क्यों नहीं करवाया.

गौरतलब है कि रिश्वतखोरी के एक मामले में अस्थाना को हाल में क्लीन चिट दी गई.

इसके साथ ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

इस मामले में सीबीआई की जांच पर अदालत ने पिछले सप्ताह बुधवार को नाराजगी जाहिर की थी और पूछा था कि जिन आरोपियों की इसमें बड़ी भूमिका है वे खुले क्यों घूम रहे हैं जबकि जांच एजेंसी अपने खुद के डीएसपी को गिरफ्तार कर चुकी है.

सीबीआई ने अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के नाम, दोनों को मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण आरोपपत्र के कॉलम 12 में लिखे थे. देवेंद्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी.

सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ मामला हैदराबाद के उद्योगपति सतीश सना की शिकायत पर दर्ज किया था जो 2017 के उस मामले में जांच का सामना कर रहा थे जिसमें मांस निर्यातक मोइन कुरैशी कथित तौर पर शामिल थे. सना ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उसे क्लीन चिट में मदद की थी.

सना के आरोपों के आधार पर तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)