जस्टिस एस. मुरलीधर ने बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को रात में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा कोर्ट में तबादला करने की मंजूरी दे दी. जस्टिस मुरलीधर दिल्ली दंगे की सुनवाई कर रहे थे और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.
जज ने पुलिस की निष्क्रियता को लेकर भी कड़ी फटकार लगाई थी और पीड़ितों को सभी जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया था. बीते 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश की थी.
Centre notifies the transfer of Delhi High Court judge Justice S Muralidhar to the Punjab & Harayana High Court. The Collegium had made a recommendation to this effect on 12.02.2020. Justice Muralidhar has been directed by the President to take charge of his office in P&H HC. pic.twitter.com/GDaj9YIXIa
— The Leaflet (@TheLeaflet_in) February 26, 2020
कोलेजियम ने मुरलीधर के साथ दो और जजों के तबादले की सिफारिश की थी. हालांकि खास बात ये है कि ट्रांसफर करने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका ‘तत्काल प्रभाव’ से तबादला किया जाएगा क्योंकि ज्वाइनिंग की तारीख नहीं लिखी गई है. आमतौर पर नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट लिखा जाता है कि किस तारीख तक जज को अगले कोर्ट को ज्वाइन करना है.
जस्टिस मुरलीधर कई बड़े और कड़े फैसले देने के लिए जाने जाते हैं. उनके फैसलों में सरकार की काफी आलोचना भी रहती है. वे दिल्ली हाईकोर्ट के तीसरे सबसे सीनियर जज थे. जब कोलेजियम ने मुरलीधर के ट्रांसफर की सिफारिश की थी तो इसकी काफी आलोचना हुई थे.
Centre has also notified transfer of Justice Ranjit More from Bombay High Court to Meghalaya High Court and Justice Ravi Vijaykumar Malimath from Karnataka High Court to Uttarakhand High Court. Collegium had made recommendation to this effect on 12 Feb. pic.twitter.com/BigH4rkPAq
— The Leaflet (@TheLeaflet_in) February 26, 2020
इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन के लिए कामकाज बंद रखा था.