भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यस बैंक पर यह निकासी रोक पांच मार्च से तीन अप्रैल तक जारी रहेगी. इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया गया है.
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक से निकासी की सीमा तय कर दी है.
आरबीआई के इस आदेश के बाद अब ग्राहक एक महीने में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे.
आरबीआई के अनुसार, फिलहाल यह रोक पांच मार्च से तीन अप्रैल तक लगी रहेगी.
भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है.
आरबीआई ने बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदिया भी लगा दी हैं.
Reserve Bank of India: RBI has in consultation with the Central Govt, superseded the Board of Directors of Yes Bank Ltd for a period of 30 days owing to a serious deterioration in the financial position of Bank. Prashant Kumar, ex-DMD & CFO of SBI appointed as the administrator. https://t.co/bBmn5KeekB
— ANI (@ANI) March 5, 2020
आरबीआई ने देर शाम जारी बयान में कहा कि यस बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है.
आरबीआई ने यस बैंक के कुछ ग्राहकों को 50 हजार की निकासी सीमा से कुछ छूट भी दी है.
इनमें वो ग्राहक शामिल हैं, जिन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी, हायर एजुकेशन, शादी के खर्चे और आपात आर्थिक जरूरत है.
इन ग्राहकों पर 50 हजार की सीमा लागू नहीं होगी.
एसबीआई और अन्य वित्तीय संस्थान नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक को संकट से उबारेंगे.
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह को यस बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है.
इस दौरान एसबीआई के निदेशक मंडल की बैठक भी हुई.
ऐसी भी चर्चाएं है कि एलआईसी से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ मिलकर हिस्सेदारी खरीदने की योजना पर काम करने को कहा गया है.
इससे करीब छह माह पहले रिजर्व बैंक ने बड़ा घोटाला सामने आने के बाद पीएमसी बैंक के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)