दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार इस बीच दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन या कहीं पर इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में राजधानी में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. कल यानी कि 23 मार्च को सुबह छह बजे से 31 मार्च को रात 12 बजे तक पूरी दिल्ली बंद रहेगी.
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी घरेलू फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है. इस बीच प्राइवेज बसें, ऑटो, ई-रिक्शा समेत किसी भी सरकारी परिवहन की इजाजत नहीं दी जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी सेवाओं के लिए दिल्ली में 25 फीसदी डीटीसी की बसें चलती रहेंगी.
इसके साथ ही दिल्ली में सभी प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे. केजरीवाल ने कहा कि सभी कर्मचारियों को ऑन-ड्यूटी माना जाएगा और उन्हें पूरी सैलरी दी जाएगी.
During the lockdown in Delhi, no document or proof will be sought from a person if they say that they are out on streets to provide or avail any essential service: Chief Minister Arvind Kejriwal https://t.co/y7BDkaEody pic.twitter.com/8CvSptzvM6
— ANI (@ANI) March 22, 2020
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 27 मामले सामने आए हैं जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. केजरीवाल ने कहा कि इसमें से 21 लोग बाहर से आए थे और बाकी के छह लोगों को किसी और से संक्रमण हुआ है.
मालूम हो कि दिल्ली से पहले राजस्थान और पंजाब ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया है.
इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रविवार रात नौ बजे से 31 मार्च तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है. इसके तहत किसी स्थान पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.
In wake of the #CoronaVirus outbreak, Section 144 of CrPC to be imposed in Delhi with effect from 9 pm on March 22 to 12 midnight of March 31. pic.twitter.com/N6pXPntuaV
— ANI (@ANI) March 22, 2020
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार इस बीच दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन या कहीं पर इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
आदेश में कहा गया, ‘शब्जियां, फल और आवश्यक वस्तुओं के बाजार के आलावा कंसर्ट, प्रदर्शनी, सामूहिक टूर वगैरह की इजाजत नहीं दी जाएगी.’ इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे धारा 188 के (सार्वजनिक आदेश की अवहेलना) तहत दंडित किया जाएगा.
मालूम हो कि दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक अभी तक देश में इससे कुल सात लोगों की मौत हो चुकी है और कुल पीड़ितों की संख्या 370 हो गई है.
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पुष्टि करने वाले देश के 75 जिलों में लॉकडाउन घोषित करने को कहा है. इन जिलों में सिर्फ बेहद जरूरी सेवाओं की ही इजाजत दी जाएगी.
इसके अलावा 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनें और सभी मेट्रो रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है. रविवार को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव भी मौजूद थे.