कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में सभी घरेलू उड़ानों को बंद किया जा रहा है. सोमवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है.
मंगलवार 24 मार्च को रात 12 बजे से उड़ानों पर रोक लगाई गई है. कार्गो फ्लाइट पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी. केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है.
Domestic schedule commercial airlines shall cease operations from the mid night 23.59 IST hours on 24/3/2020.
Restrictions shall not apply to solely cargo carrying flights#IndiaFightsCoronavirus#COVID2019india@MoCA_GoIhttps://t.co/XhcpUlwGlR
— PIB India (@PIB_India) March 23, 2020
इससे पहले कोरोना से बचाव के लिए भारतीय रेलवे ने सभी यात्री गाड़ियों और सभी मेट्रो रेल सेवाओं को 31 मार्च तक रोक दिया था. हालांकि इस दौरान मालगाड़ियां चलती रहेंगी.
रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा सभी जिलों को लॉकडाउन करने के के ऐलान के साथ घरेलू उड़ानों के आवागमन को रोकने की बात भी कही गयी थी.
हालांकि उनकी घोषणा के कुछ देर बाद ही नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) इसे पलटते हुए कहा था कि घरेलू उड़ानों का आवागमन जारी रहेगी.
दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करीब 6.30 बजे यह घोषणा की थी कि 23 मार्च को सुबह छह बजे से 31 मार्च को रात 12 बजे तक राजधानी में लॉकडाउन रहेगा, जिस दौरान इस बीच प्राइवेट बसें, ऑटो, ई-रिक्शा समेत किसी भी सरकारी परिवहन की इजाजत नहीं दी जाएगी.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस अवधि में दिल्ली में सभी घरेलू/अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के आने पर मनाही होगी.
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) clarifies – Domestic flights to and from Indira Gandhi International Airport shall continue to operate and the airport shall remain functional. https://t.co/LKRnZGKLfX pic.twitter.com/D0HeTbJ3EJ
— ANI (@ANI) March 22, 2020
हालांकि इस घोषणा के कुछ देर बाद ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा काम करता रहेगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि सरकार का आदेश अमान्य माना जाएगा क्योंकि नागरिक उड्डयन केंद्र का विषय है. राज्य सरकार सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध कर सकती है, लेकिन उड़ानों के आने-जाने को रोकने का अधिकार केंद्र के ही पास है.
डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार का कहना था, ‘यह विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और उनका निर्णय यह है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से आने-जाने वाली घरेलू उड़ानें जारी रहेंगी और एयरपोर्ट काम करता रहेगा.’
वहीं, दूसरी ओर दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना था कि यह फैसला उपराज्यपाल को बताकर लिया गया था.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘वे केंद्र के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने इस आदेश पर दस्तखत किए थे और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे. हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है. हमें लगता है कि उड़ानें जारी नहीं रहनी चाहिए. हमें पूरी तरह से लॉकडाउन करना होगा.’