जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को रिहा किए जाने के बजाय उन्हें उनके घर में स्थानांतरित करने के आदेश का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध करते हुए उनकी रिहाई की मांग की है.
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अस्थायी जेल से उनके आवास स्थानांतरित कर दिया गया है. हालांकि, जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत वह अब भी हिरासत में ही रहेंगी. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
मुफ्ती को स्थानांतरित किए जाने का आदेश जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने जारी किया है. 60 वर्षीय मुफ्ती को पिछले साल पांच अगस्त को एहतियातन हिरासत में रखा गया था लेकिन बाद में छह फरवरी को उनके खिलाफ बेहद सख्त कानून पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था.
Srinagar: Former J&K CM Mehbooba Mufti who is presently detained under Public Safety Act, to be shifted to her official residence at Fairview Gupkar Road today. The order terms her official residence as a 'subsidiary jail'. She will continue to remain under detention. pic.twitter.com/L26AhQerO5
— ANI (@ANI) April 7, 2020
आदेश में कहा गया कि उन्हें मौलाना आजाद रोड की जेल से ‘फेयरव्यू गुपकर रोड’ स्थानांतरित किया जा रहा है जो उनका आधिकारिक आवास है.
इसमें बताया गया कि मुफ्ती को स्थानांतरित किए जाने से पहले प्रशासन ने उनके आधिकारिक आवास को तत्काल प्रभाव से अधीनस्थ जेल का दर्जा दे दिया.
. @MehboobaMufti must be set free. Shifting her home while continuing to keep her detained is a cop out.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 7, 2020
हालांकि, महबूबा मुफ्ती को रिहा किए जाने के बजाय उन्हें उनके घर में स्थानांतरित करने के आदेश का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया और एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की.
बता दें कि, बीते 24 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर से पीएसए हटाते हुए रिहा कर दिया था. इससे पहले पीएसए के तहत ही हिरासत में रखे गए उमर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बीते 13 मार्च को रिहा कर दिए गए थे.
वहीं, पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 31 कैदियों पर लगा जन सुरक्षा कानून (पीएसए) हटा लिया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)