कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने दो पत्रकारों को एक साल जेल की सज़ा सुनाई

विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे विधायकों के ख़िलाफ़ आलेख प्रकाशित करने के मामले में सदन ने दोनों पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की.

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विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे विधायकों के ख़िलाफ़ आलेख प्रकाशित करने के मामले में सदन ने दोनों पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की.

Karnataka Vidhansabha Wikimedia Commans
कर्नाटक विधानसभा. (फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

बंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष केबी कोलीवाड ने विधायकों के ख़िलाफ़ अपमानजनक आलेख लिखने के मामले में जाने-माने पत्रकार रवि बेलागेरे समेत कन्नड़ पत्रिका के दो पत्रकारों को बृहस्पतिवार को एक साल जेल की सज़ा सुनाई.

कोलीवाड ने यहां सदन में घोषणा की. राज्य विधानसभा ने विधायकों के ख़िलाफ़ अपमानजनक आलेख प्रकाशित करने को लेकर कन्नड़ पत्रिका के दो पत्रकारों को दंडित करने का फैसला किया है.

जेल की सज़ा के अलावा अध्यक्ष ने दोनों पर दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोलीवाड ने कहा, ‘मैं विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों को मंज़ूरी देता हूं जिसने हाय बेंगलुरू और येलहांका वॉयस के संपादकों को एक साल के लिए जेल भेजने और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की अनुशंसा की थी.’

सदन की विशेषाधिकार समिति ने कोलीवाड के अलावा दूसरे विधायकों के ख़िलाफ़ लेख प्रकाशित करने के लिए यह सज़ा सुनाई है. कोलीवाड के ख़िलाफ़ ‘हाय बैंगलोर’ के सितंबर 2014 के अंक में लेख प्रकाशित किया गया था.

रवि बेलागेरे कन्नड़ टेबलॉयड ‘हाय बैंगलोर’ के संपादक हैं जबकि ‘येलहांका वॉयस’ के संपादक अनिल राजू हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर संपादक जुर्माना देने में विफल रहे तो उनकी जेल की सजा को छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा.

कांग्रेस विधायक बीएम नागराजू और भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था और पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा की थी.

नागराजू ने आरोप लगाया कि विशेषाधिकार समिति की ओर से बुलाए जाने के बाद भी रवि बेलागेरे सुनावाई के लिए उपस्थित नहीं हुए.