आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है. अंकित की हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी. ताहिर पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अन्य मामलों में भी केस दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ अब गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की.
ताहिर हुसैन दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा और आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी है.
शर्मा का शव चांद बाग इलाके में एक नाले में मिला था. शर्मा के परिवार ने हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि वे इस आरोप को नकारते रहे हैं.
एनडीटीवी के अनुसार, दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को क्राइम ब्रांच से कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया था. अब ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
दिल्ली की एक अदालत ने 5 मार्च को ताहिर हुसैन की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकरा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं. दयालपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है. इसी थाने में हत्या की कोशिश का दूसरा केस दर्ज हुआ है. तीसरा केस खजूरी खास थाने में दंगा करने और आगजनी का है.
ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ताहिर हुसैन के साथ इस्लामी समूह पीएफआई (पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया) तथा कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन और दंगों के लिए कथित तौर पर पैसा मुहैया करवाने का मामला दर्ज किया.
हुसैन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया था.
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने हिंसा में कथित संलिप्तता के लिये ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था. दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की जान गई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)