लॉकडाउनः गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ देशभर में दुकानें खोलने को मंज़ूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंज़ूरी दी है.

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New Delhi: Stray dogs sleep outside closed shops amid a nationwide lockdown in the wake of coronavirus pandemic, near Jama Masjid in New Delhi, Friday, April 3, 2020. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI03-04-2020 000117B)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंज़ूरी दी है.

New Delhi: Stray dogs sleep outside closed shops amid a nationwide lockdown in the wake of coronavirus pandemic, near Jama Masjid in New Delhi, Friday, April 3, 2020. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI03-04-2020 000117B)
(फोटोः पीटीआई)

नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में एक महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन (बंद) में और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की अलग-अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दे दी है. इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी हालांकि की दुकानें भी होंगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा गैर कंटेनमेंट जोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंजूरी दी है.

हालांकि यह छूट नगर निगम क्षेत्र के बाहर सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल तथा नगर पालिका की सीमा के दायरे में आने वाले सिंगल ब्रांड/मल्टी ब्रांड मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को नहीं दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियनम 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों में संशोधन कर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है.

निर्देशों के अनुसार, बड़े बाजार और मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.

इनके अलावा माल, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकान पर रोक जारी रहेगी. ई-वाणिज्य पर गैर-जरूरी सामान की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय किया गया है.

रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं.

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी.

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में यह ढील दी. इसे 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिये राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों को ढील दी गई है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा.

मंत्रालय का कहना है कि ये दुकानें 50 फीसदी स्टाफ की क्षमता के साथ काम करेंगी. इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सब-क्लॉज 1(एक्स) में संशोधन करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टर्म को मार्केट कॉम्प्लेक्स शब्द से बदल दिया गया है.

दरअसल सब क्लॉज लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खोलने पर प्रतिबंध लगाता है.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय दुकानें खोलने के संबंध में जारी आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा, ‘गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है.’

मंत्रालय ने कहा है कि नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है. लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा. ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा. इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

हालांकि, इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. बाजारों में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

बयान में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी.

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शराब और अन्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा. मंत्रालय ने कहा है कि शराब की दुकानों का लाइसेंस राज्यों के आबकारी विभाग कानून के तहत दिया गया है जबकि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वह राज्यों के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत आने वाली दुकानें होंगी.

गृह मंत्रालय का कहना है कि कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है.

मालूम हो कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से चालू करने की मंजूरी दी थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)