मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन, स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ेगा: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना आथिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों के संबंध में घोषणाएं की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना आथिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों के संबंध में घोषणाएं की.

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(फोटो साभार: पीआईबी)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना आथिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त में मनरेगा योजना को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को काफी अधिकर रोजगार मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है.

उन्होंने कहा कि मरनेगा में अतिरिक्त आवंटन से 300 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस (पर्सन डेज) की बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि इससे उन प्रवासियों को काम मिलेगा जो कोरोना महामारी के चलते शहरों से लौट रहे हैं.

सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत एक साल तक कार्रवाई से बचाने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एक साल तक कोई नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जायेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही, कोरोनो वायरस से संबंधित ऋण को डिफ़ॉल्ट की परिभाषा से बाहर रखा जायेगा.

उन्होंने कहा कि लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को लाभ पहुंचाने के लिये दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फंसे कर्ज की न्यूनतम राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिये अध्यादेश लाया जायेगा.

उन्होंने कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को गैर-आपराधिक बनाये जाने की भी घोषणा की. इसके तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के बारे में जानकारी देने में चूक, निदेशक मंडल की रिपोर्ट की अपर्याप्ता, शेयर बाजारों को सूचना देने में देरी, सालाना आम बैठक में देरी समेत कई प्रक्रियात्मक चूकें तथा मामूली तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं.

अर्थ दंड या हर्जाने के साथ समाधान योग्य उल्लंघनों में अधिकांश को आंतरिक न्याय निर्णय प्रक्रिया (आईएएम) के तहत रखा जाएगा. इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि कंपनी कानून के तहत सात समाधान योग्य अपराधों को एक साथ हटाया जायेगा और इनमें से पांच को वैकल्पिक नियमों के तहत रखा जाएगा. इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों को सीधे विदेशी बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी.

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां, जो शेयर बाजारों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध कराती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जायेगा.

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक नई ‘अनुकूल’ नीति लाई जाएगी.इसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने यहां आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की मौजूदगी की जरूरत है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम होगा. इसमें निजी क्षेत्र को भी अनुमति होगी. वहीं अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि बेकार जाने वाली प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सिर्फ एक से चार सार्वजनिक उपक्रम होंगे. शेष का निजीकरण-विलय किया जाएगा और होल्डिंग कंपनी के तहत लाया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान की 2,000 रुपये की नकद सहायता योजना के तहत 8.19 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

उन्होंने बताया कि वृद्ध और अन्य लोगों को 1,405 करोड़ रुपये की पहली किस्त और 1,402 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त का भी भुगतान किया गया है. उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को 10,025 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं.

इसके साथ ही, गरीबों को 6.81 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिये गये हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी.

इसमें 27 मार्च को तीन महीने के लिये गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और नकदी के जरिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के माध्यम से 5.6 लाख करोड़ रुपये के उपाय भी शामिल हैं.

पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं.

चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई.

देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसे अभी तक दो बार बढ़ाया जा चुका है. एक अनुमान के अनुसार, लॉकडाउन के कारण अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं और उपभोक्ता मांग बहुत नीचे जा सकती है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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