लॉकडाउन: दिल्ली में सम-विषम आधार पर खुलेंगी दुकानें, पाबंदियों के साथ फिर चलेंगी बसें

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कहा कि केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जाएगा जबकि मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

/
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो साभार: ट्विटर/आम आदमी पार्टी)

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कहा कि केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जाएगा जबकि मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो साभार: ट्विटर/आम आदमी पार्टी)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो साभार: ट्विटर/आम आदमी पार्टी)

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बाजारों में सम-विषम आधार पर दुकानें खोलने और केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ‘हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया.’

केजरीवाल ने कहा कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है. हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा हैं लेकिन लगातार लोग ठीक हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक 45 प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं. हम कोरोना को हराने में सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है.

केजरीवाल ने कहा कि शहर में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की जांच की जाएगी. इसके अलावा टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी.

उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा. वहीं, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल रिक्शा में केवल एक आदमी को बैठने की अनुमति होगी.

केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों को आवाजाही की अनुमति होगी.’

उन्होंने बताया कि दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक है. साथ ही रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी.

केजरीवाल ने कहा कि विवाह समारोह में केवल 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं.

इसके साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक की उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी.

केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी दफ्तर भी खुल जाएंगे. हालांकि, निजी कंपनियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम करने पर जोर दें.

वहीं, कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में थोड़ी और ढील देते हुए इसे 31 मई तक बढ़ा दिया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)