उत्तर प्रदेश के औरैया में 16 मई को हुई सड़क दुर्घटना में 26 प्रवासी मज़दूरों की मौत हो गई थी. बीते रविवार को झारखंड के एक और घायल मज़दूर ने सैफई पीजीआई में दम तोड़ दिया.
लखनऊः उत्तर प्रदेश के औरैया सड़क दुर्घटना में एक और घायल प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, घायल मजदूर का इलाज इटावा में सैफई पीजीआई में चल रहा था. इससे पहले रविवार को भी एक घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया था.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने कहा, ‘नीरु कालिंदी की रविवार रात मौत हो गई. वह झारखंड के बोकारो से थे. वह उस ट्रेलर ट्रक में सवार थे, जिसकी शनिवार को ट्रक से टक्कर हुई थी.’
इटावा के सैफई में यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आदेश कुमार ने कहा, ‘कालिंदी की रविवार रात को मौत हो गई. इस दुर्घटना में घायल कुल 33 लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें से दो की मौत हो गई जबकि अन्य ने इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया था.’
वहीं, ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में औरैया में कुल आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. ये पुलिसकर्मी जिले में ट्रकों को आने से रोकने में असफल रहने के दोषी पाए गए थे. इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
दीक्षित ने बताया, ‘इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबल और छह कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. दुर्घटना वाली रात इनकी तैनाती जिले की सीमा पर थी. छह पुलिसकर्मी अजीतमल पुलिस स्टेशन के हैं जबकि दो कॉन्स्टेबल जिले के अयाना पुलिस थाने के थे.’
आईजी ने दुर्घटना संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है, जिसमें कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए. ये लोग कहां से कहां जा रहे थे आदि जानकारियां दी गईं हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मथुरा और आगरा के दो पुलिस थाने के एसएचओ के सस्पेंशन का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री ने दोनों ट्रकों के मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि रविवार को पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के प्रताप सिंह (25) के रूप में की, जिसका भी इलाज सैफई के अस्पताल में चल रहा है. दीक्षित ने कहा कि उन्होंने सोमवार को ड्राइवर से पूछताछ की थी.
पुलिस के अनुसार, दोनों वाहनों के ड्राइवरों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ औरैया के कोतवाली थाने में आईपीसी, महामारी कानून और मोटर वाहन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000-50,000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है.
सरकार ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासियों को बसें मुहैया कराने के आदेश का सख्ती से पालन करें.
मालूम हो कि 16 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ट्रक और डीसीएम वैन की टक्कर में मौके पर ही 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 37 मजदूर घायल हो गए थे. मृतकों में से 11 झारखंड के और बाकी पश्चिम बंगाल के थे.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)