ग़ैर कंटेनमेंट ज़ोन में आठ जून से रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थान खुलेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए दिशानिर्देश जारी करेगा. सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को ‘अनलॉक-1’ का नाम दिया है.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को इसके पांचवें चरण को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
केंद्र ने तीन चरणों में लॉकडाउन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. पहले चरण में होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा. रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन इसके समय को थोड़ा कम दिया गया है.
सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को ‘अनलॉक-1’ का नाम दिया है.
नए दिशानिर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन एक जून से 30 जून तक जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी.
Strict enforcement of lockdown in Containment Zones – to be demarcated by States/UTs
Phased re-opening of all activities outside Containment Zones; #Unlock1 to have Economic focus
Night Curfew on all non-essential activities from 9 pm to 5 am
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— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा जबकि अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाए जाएंगे.
पहले चरण में शॉपिंग मॉल और धर्मस्थल आदि खोले जाएंगे
पहले चरण में आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशानिर्देश जारी करेगा.
आठ जून से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अलग से किसी अनुमति या पास की जरूरत भी नहीं होगी.
केंद्र के मुताबिक, अगर कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अब भी इस पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उसे पहले इस फैसले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.
दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा
वहीं, दूसरे चरण के तहत राज्य सरकारों से चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें बच्चों के माता-पिता और इनसे जुड़े दूसरे लोगों से इस संबंध में अपने स्तर पर सलाह ले सकती हैं. यह भी कहा गया है कि इन्हें खोलने के संबंध में निर्णय जुलाई में लिया जाएगा.
तीसरे चरण में सिनेमाहॉल, जिम, बार आदि खोलने का फैसला होगा
तीसरे चरण में निषिद्ध गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तारीखें अगस्त महीने में तय की जाएंगी. तब तक के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे.
इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू
दिशानिर्देशों के तहत गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात नौ बजे सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
बयान में कहा गया कि रात नौ से सुबह पांच बजे तक सख्ती से कर्फ्यू लागू किया जाएगा, सिवाय जरूरी गतिविधियों या सेवाओं के लोगों को घरों से निकलने की मंजूरी नहीं होगी.
मालूम हो कि लॉकडाउन-4 में पहले कर्फ्यू की अवधि रात सात बजे से सुबह सात बजे तक थी. गृह मंत्रालय के मुताबिक, स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे.
गृह मंत्रालय का कहना है कि पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाओं और मॉल 8 जून से फिर से खुल सकते हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र इनके लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि कोरोनो वायरस के प्रसार को रोका जा सके.
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है.
चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था. इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से तीन मई और चार मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था.