तमिलनाडु में जीएसटी के अलावा 30 फीसदी कर के विरोध में 1,000 थियेटर बंद

तमिलनाडु में थियेटर मालिकों को 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 30 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है.

तमिलनाडु में थियेटर मालिकों को 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 30 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है.

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कमला थियेटर, चेन्नई. (फोटो: विकीमीडिया)

तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के कर का विरोध करते हुए थियेटर मालिकों द्वारा हड़ताल को आगे बढ़ाने के फैसले के बाद करीब 1,000 सिनेमा हॉल आज भी बंद रहे. यह कर नई कर व्यवस्था जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त है.

तमिलनाडु थियेटर ऑनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिरामी रामानाथन ने कहा,‘हम लोग कॉरपोरेशन कर स्थानीय निकाय कर के खिलाफ हैं, यह कर 30 फीसदी है. यह जीएसटी करों के अलावा है. हम लोग जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं. हम इसका स्वागत करते हैं.’

उन्होंने स्थानीय कर को खत्म करने की मांग करते हुए केरल सरकार द्वारा इस कर को समाप्त किए जाने की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहा.

रामानाथन ने पीटीआई भाषा को बताया कि जीएसटी के अलावा 30 फीसदी स्थानीय कर को अदा करने की अक्षमता की वजह से थियेटर बंद हैं.

एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीसामी से एक जुलाई को इस मामले में दखल देने की मांग की थी.

इसी बीच तमिलनाडु फिल्म प्रोड्यूसर कांउसिल ने थियेटर मालिकों से फिल्म प्रोड्यूसर को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है.

काउंसिल के अध्यक्ष और अभिनेता विशाल कृष्णन ने एक बयान में थियेटर मालिकों द्वारा बंद के फैसले को समर्थन देने में अक्षमता जाहिर की है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)