गुजरातः दो दिनों में छह मज़दूरों की मौत के बाद दो कारखानों को बंद करने के आदेश

बीते दो दिनों में अहमदाबाद के विशाल फैब्रिक्स में चार और श्री शक्ति केमिकल फैक्ट्री में दो मज़दूरों की ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद श्रम एवं रोजगार विभाग ने इन दोनों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

बीते दो दिनों में अहमदाबाद के विशाल फैब्रिक्स में चार और श्री शक्ति केमिकल फैक्ट्री में दो मज़दूरों की ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद श्रम एवं रोजगार विभाग ने इन दोनों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

Ahmedabad

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में बीते दो दिनों में छह मजदूरों की मौत के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार विभाग ने दो कारखानों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने ढोलका तालुका में विशाल फैब्रिक और वटवा में श्री शक्ति केमिकल फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दिए हैं. इन्हीं दोनों कारखानों में हुई दुर्घटनाओं में मजदूरों की मौत हुई थी.

अधिकारियों के मुताबिक, श्रम एवं रोजगार विभाग के तहत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) ने शुरुआती जांच के बाद फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 40 (2) के तहत रविवार को इन दोनों कारखानों को बंद करने के आदेश जारी किए.

शुरुआती जांच में पता चला कि कारखानों के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थीं.

मालूम हो कि शुक्रवार को वटवा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीआईडीसी) में श्री शक्ति केमिकल फैक्ट्री में रंग बनाने के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मजदूर विशाल मीणा (20) और नंदल मीणा (21) की मौत हो गई थी.

वहीं, एक अन्य मजदूर राहुल मीणा को एलजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

वहीं, अहमदाबाद के ढोलका तालुका में चिरिपाल ग्रुप के विशाल फैब्रिक यूनिट में रासायनिक कचरे के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से शनिवार को चार मजदूरों मयूर बराड (25), विजय बराड (22), प्रवीण राठौड़ (26) और प्रभु जमोद (25) की मौत हो गई थी.

श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा ने रविवार शाम को जारी बयान में कहा, ‘हमने इन फैक्ट्री यूनिट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं ताकि और लोगों की जिंदगी के लिए जोखिम न हो. हम इन कारखानों में कामकाज बहाल करने से पहले इनके सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेंगे. इन कारखानों के मालिकों से मृतकों के परिजनों को तुरंत राहत राशि देने को भी कहा है.’

पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के तहत कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) रमेश वाघेला के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने कहा, ‘एक मृतक मजदूर के रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है.’

हालांकि, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

एफआईआर के मुताबिक, यह जानने के बावजूद की जहरीली गैस घातक है और इससे मौत हो सकती है, ठेकेकार ने मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई के लिए भेज दिया.