झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.
कोरोना वायरस से निपटने के लिए झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.
इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और दफ्तरों एवं दुकानों के लिए जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन करना शामिल है.
कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से लॉकडाउन के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश लागू किए जा रहे हैं. देखा जा रहा है कि लोग इसके पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन राज्य में इस विषय से संबंधित दंड के लिए कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही थी.
उन्होंने कहा, ‘लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अधिसूचना जारी होते ही झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 राज्य में लागू हो जाएगा. इसके बाद मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर भीड़ लगाने और लॉकडाउन के अन्य प्रावधानों की अवहेलना करने वालों को दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है. एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.’
झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां इस तरह का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है.
देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 6,975 है. महामारी की वजह से राज्य में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है.