सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को सही माना और कहा कि मामले में राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा सही थी. कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा है.

सुशांत सिंह राजपूत. (फोटो साभार: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को सही माना और कहा कि मामले में राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा सही थी. कोर्ट ने  महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा है.

सुशांत सिंह राजपूत. (फोटो साभार: पीटीआई)
सुशांत सिंह राजपूत. (फोटो साभार: पीटीआई)

नई दिल्ली: बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच करें. कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा है.

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मुंबई पुलिस को जांच के संबंध में इकट्ठा किए गए सभी सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे.

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को बरकरार रखा है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जस्टिस ऋषिकेश राय की एक पीठ ने कहा, ‘पटना में दर्ज की गई एफआईआर सही थी और सीबीआई जांच की मांग कानून के अनुसार है. बिहार सरकार जांच के लिए सीबीआई को मामला स्थानांतरित करने के लिए सक्षम है.’

महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए.

महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यानी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी नहीं दे पाएगी.

एनडीटीवी के मुताबिक, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का सीबीआई को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम न हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. सीबीआई न केवल पटना एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी.’

बता दें कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने मामले में रिया चक्रवर्ती, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई और राजपूत के पिता की दलीलें सुनने के बाद 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत को लेकर सिर्फ आकस्मिक मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है, इसलिए इसमें जांच शक्तियां सीमित हैं.

जज ने कहा कि वहीं बिहार पुलिस ने एक विस्तृत एफआईआर दर्ज की है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी को इसमें जांच करनी चाहिए.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों में शिकायत दर्ज कराई है.