दिल्ली दंगा: पुलिस ने अब जेएनयू छात्र शरजील इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया

दिल्ली लाए जाने से पहले शरजील इमाम गुवाहाटी जेल में बंद थे और कोरोना संक्रमित पाए गए थे. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर राजद्रोह का भी मामला चल रहा है.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली लाए जाने से पहले शरजील इमाम गुवाहाटी जेल में बंद थे और कोरोना संक्रमित पाए गए थे. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर राजद्रोह का भी मामला चल रहा है.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)
शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को इस साल फरवरी महीने में राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगे के संबंध में गिरफ्तार किया है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इमाम को कठोर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन्हें बीते 23 अगस्त को वारंट पर असम से दिल्ली लाया गया था.

मालूम हो कि शरजील इमाम के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में बीते साल 13 दिसंबर और इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 जनवरी को विवादित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने की जांच चल रही है, जहां उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी थी कि असम और शेष पूर्वोत्तर राज्यों को ‘भारत से अलग’ कर दिया जाए.

पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि बीते 13 दिसंबर के उनके भाषण के बाद दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा हुई और 16 जनवरी के उनके भाषण के बाद कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गए.

इस मामले को लेकर दायर आरोप-पत्र में कहा गया है, ‘उन पर देश के खिलाफ भाषण देने और एक विशेष समुदाय को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए भड़काने का आरोप है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के खिलाफ है.’

इसमें कहा गया है, ‘नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध की आड़ में उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को राजमार्ग बाधित करने के लिए उकसाया और ‘चक्का जाम’ कराया, जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हुआ.’

इसमें आरोप लगाया गया है कि इमाम ने खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया और इसे ‘फासीवादी’ दस्तावेज बताया.

दिल्ली पुलिस ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराएं, जैसे- 124-ए (राजद्रोह), 153-ए (शत्रुता को बढ़ावा देना, समुदायों के बीच घृणा फैलाना), 153-बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ वक्तव्य) और 505 (अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया है.

कथित भड़काऊ भाषण मामले में भी उन पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) कानून (यूएपीए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली लाए जाने से पहले वह गुवाहाटी जेल में बंद थे और बीते 21 जुलाई को उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी.

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश ने भी शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत केस दर्ज किया है.