अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कर रही है. बीते आठ सितंबर को एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार किया था. अपनी ज़मानत याचिका रिया ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और विच-हंट का शिकार हुई हैं.
मुंबई: बॉलीवुड में ड्रग्स के कथित गठजोड़ की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दीपिका पादुकोण को शुक्रवार को बुलाया गया है.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स मामले की जांच एनसीबी कर रही है.
अधिकारी ने बताया कि एनसीबी ने अपनी जांच को बढ़ाते हुए इन ‘ए-सूची’ की हस्तियों को जांच में शामिल होने को कहा है.
उन्होंने कहा कि मामले में कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों के नाम सामने आए हैं.
अधिकारी ने बताया कि दीपिका को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 सितंबर को बुलाया गया है, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर जबकि रकुल प्रीत सिंह, राजपूत की टैलेंट मैनेजर श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खंबाटा को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया है.
एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि मामले में एक टैलेंट मैनेजर जया साहा ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं.
इससे पूर्व पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ समय मांगा है और उन्हें शुक्रवार तक पेश होने से छूट दी गई है.
एनसीबी सूत्रों ने बताया कि प्रकाश की वॉट्सऐप बातचीत में एक ‘डी’ के साथ ड्रग्स के बारे में बातचीत शामिल है.
एनसीबी कथित तौर पर मादक पदार्थ खरीदने और उनका इस्तेमाल करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
बुधवार को फिल्म निर्माता मधु मंटेना अपना बयान दर्ज कराने के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस में पहुंचे थे.
रिया ने जमानत याचिका में कहा, मैं निर्दोष हूं, विच-हंट का शिकार हुई
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जान बूझकर उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है.
उन्होंने कहा कि वह ‘विच हंट’ का शिकार हुई हैं. हाईकोर्ट में मंगलवार को दायर जमानत याचिका में चक्रवर्ती ने कहा है कि वह सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा, वह साथ ही साथ पुलिस और केंद्रीय एजेसियों की तीन जांच और ‘समानांतर मीडिया ट्रायल’ का सामना कर रही हैं.
वह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांचों का हवाला दे रही थीं.
चक्रवर्ती ने कहा कि यह सब उसके, ‘मानसिक स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल रहा है.’
उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि हिरासत की अवधि बढ़ने से उनकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी.
जस्टिस सारंग कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. परंतु, मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाईकोर्ट ने बुधवार की कार्यवाही स्थगित कर दी और अब इन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है.
चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राजपूत मादक पदार्थ खास तौर पर गांजा का सेवन करते थे, और वह तबसे इसका सेवन कर रहे थे जब वे दोनों संबंध में भी नहीं थे.
उन्होंने कहा कि कभी-कभी वह उनके लिए ‘कम मात्रा में’ मादक पदार्थ की खरीद भी करती थीं और कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया. लेकिन वह खुद किसी भी मादक पदार्थ गिरोह की सदस्य नहीं हैं.
उन्होंने दावा कि सिर्फ राजपूत ही मादक पदार्थ का सेवन करते थे.
याचिका में कहा, ‘आवेदक (चक्रवर्ती) निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.’
उन्होंने याचिका में कहा कि वह ‘विच-हंट’ का शिकार हुई हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ सबूत जुटाने में असफल रही और एनसीबी को उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए लाया गया.
चक्रवर्ती पर एनसीबी ने कई आरोपों के लिए मामला दर्ज किया है, इसमें मादक पदार्थ की अवैध तस्करी का वित्तपोषण करना भी शामिल है.
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है और यह धारा आरोपी को जमानत देने पर रोक लगाती है.
अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27-ए के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है. जब उनके पास से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया और एनसीबी सभी आरोपियों के पास से सिर्फ 59 ग्राम मादक पदार्थ जब्त करने में सफल रही तो जमानत पर रोक लगाने का नियम उन पर लागू नहीं होता है.
एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, निर्माण, और अवैध तस्करी के अपराधों में छह महीने से लेकर 20 साल तक की सजा और कुछ हजार से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
पिछले सप्ताह जस्टिस कोतवाल के सामने इसी तरह का तर्क सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के वकीलों ने दिया था. ये सभी इस मामले में सह आरोपी हैं.
मालूम हो कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे.
सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में अभिनेता की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर रहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों में शिकायत दर्ज कराई थी.
सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच बीते पांच अगस्त को सीबीआई को सौंप दी थी.
इसके बाद बीते 19 अगस्त को बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे अभिनेता की मौत के मामले की जांच करें. अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा था.
इस मामले की जांच के दौरान ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल का भी खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मामले की जांच के दौरान अभिनेत्री रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती (24), सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (33) और अभिनेता के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया था.
बीते आठ सितंबर को कई दिनों की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया था.
रिया ने कई समाचार चैनलों को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने खुद कभी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है. उन्होंने हालांकि दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत इसका सेवन करते थे.
बीते 10 सितंबर को रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की अदालत में दायर अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें ‘दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान’ देने को मजबूर किया गया. अदालत में दायर याचिका में रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है.
रिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें भायखला जेल में रखा गया है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)