कंगना रनौत की हवाई यात्रा में नियमों का उल्लंघन करने वाले नौ मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध

नौ सितंबर को इंडिगो की चंडीगढ़-मुंबई फ्लाइट में अभिनेत्री कंगना रनौत सवार थीं. इस दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के आरोप हैं. इसके बाद डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को चेताया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो दो हफ़्तों के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी जाएगी.

(फोटोः पीटीआई)

नौ सितंबर को इंडिगो की चंडीगढ़-मुंबई फ्लाइट में अभिनेत्री कंगना रनौत सवार थीं. इस दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के आरोप हैं. इसके बाद डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को चेताया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो दो हफ़्तों के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी जाएगी.

(फोटोः पीटीआई)
(फोटोः पीटीआई)

नई दिल्लीः निजी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए नौ मीडियाकर्मियों पर 15 दिन का प्रतिबंध लगा दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो ने आंतरिक समिति के सुझाव के बाद इन नौ मीडियाकर्मियों पर 15 से 30 अक्टूबर के बीच यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बीते नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-264 से चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थीं. इस बीच कंगना की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए उसी फ्लाइट में मौजूद मीडियाकर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई थी, जिस पर विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

डीजीसीए ने इंडिगो को इस पर उचित कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था.

इस घटना के संज्ञान में आने के बाद डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा था कि अगर भविष्य में किसी भी यात्री विमान में विमानन नियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन हुआ तो उस विशेष मार्ग पर संबंधित एयरलाइंस की उड़ान सेवा अगले दिन से ही दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दी जाएगी. विमान सेवा तभी बहाल होगी, जब एयरलाइन लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी.

इसके बाद एयरलाइन ने डीजीसीए को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि उसके चालक दल ने विमान में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा नियमों का पालन करने सहित सभी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया था.

विमान में इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए बनाए गए नियमों के तहत इंडिगो ने मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था.

बता दें कि विमान में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तीन श्रेणियां हैं. पहली श्रेणी में मौखिक रूप से अभद्रता करने वालों पर तीन महीने का प्रतिबंध का प्रावधान है. दूसरी श्रेणी में शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वालों की यात्रा पर छह महीने का प्रतिबंध और तीसरी श्रेणी में जानलेवा व्यवहार के लिए दो साल का प्रतिबंध है.

इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक, जिन नौ मीडियाकर्मियों पर 15 से 30 अक्टूबर के बीच प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें इस फैसले की सूचना दे दी गई है.

मालूम हो कि विमान में हुई इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो से इस पर रिपोर्ट मांगी थी.

इंडिगो की इसी फ्लाइट में नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत सवार थीं, जिस दौरान विमान में मीडियाकर्मियों ने सभी नियमों को ताक पर रखकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की थी.