सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बदला, दो घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की मंज़ूरी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद तेलंगाना फायरवर्कर्स डीलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इस फैसले से उनकी आजीविका प्रभावित होगी.

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(फोटो: पीटीआई)

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद तेलंगाना फायरवर्कर्स डीलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इस फैसले से उनकी आजीविका प्रभावित होगी.

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन कर दो घंटे के लिए राज्य में हरित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है.

इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था.

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने तेलंगाना फायरवर्कर्स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया.

एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इस फैसले से उनकी आजीविका प्रभावित होगी.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिना एसोसिएशन को उनका पक्ष रखने का मौका दिए ही यह आदेश दिया, जबकि पटाखों की बिक्री एक मौसमी व्यवसाय है, जिसमें भारी निवेश किया जाता है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नौ नवंबर के आदेश के अनुरूप है, जिसमें वायु गुणवत्ता सामान्य होने वाले शहरों में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी.

तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध के अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पटाखे बेचने वाली दुकानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था.

सरकार के 12 नवंबर के आदेश में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये लोगों से अपील की थी कि वे पटाखे जलाने से बचें ताकि वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से बचाया जा सके.

सरकारी आदेश में राज्य के डीजीपी, फायर सर्विसेज के डीजी, सभी जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और राज्य के पुलिस अधीक्षकों से राज्य में पटाखे बेच रही दुकानों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा था.

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और कर्नाटक में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था.

(समाचार एजेंसी पीटीआई से इनपुट के साथ)