कोविड-19ः एमपी, गुजरात, राजस्थान के बाद हिमाचल के चार ज़िलों में 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ़्यू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभागारों में लोगों के जुटने की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है.

(फोटोः पीटीआई)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभागारों में लोगों के जुटने की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है.

(फोटो: पीटीआई)
(फोटो: पीटीआई)

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया और चार जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया.

राज्य के चार जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में मंगलवार से 15 दिसंबर तक रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, इस कर्फ्यू से जरूरी सेवाओं को बाहर रखा गया है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में पाबंदी लगाने का फैसला किया गया.

सभी शैक्षणिक संस्थान 25 नवंबर तक बंद थे. अब इन संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 26 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी.

कोरोना के मद्देनजर कक्षा एक से चार और कक्षा छह से सात तक के छात्रों को शिक्षा के अधिकार 2009 के प्रावधानों के तहत प्रमोट किया जाएगा. अगले साल मार्च महीने से सभी स्कूलों में कक्षा पांच, आठ, नौ और 11 की अंतिम कक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाएं भी समान अवधि में आयोजित की जाएंगी.

राज्य में सभी राजनीतिक रैलियां रद्द कर दी गई हैं. सभी सरकारी कार्यालयों को दिसंबर के अंत तक 50 फीसदी मानव क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

बाहरी कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों को शिरकत करने की मंजूरी नहीं होगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक होगा. यहां तक कि चार नगर निगमों में चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल के बीच आयोजित होंगे.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है.

बता दें कि हिमाचल के लाहौल-स्पीति जिले के एक गांव में एक शख्स को छोड़कर पूरे गांव के कोरोना संक्रमित होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी स्थित थोरांग गांव में सिर्फ़ 42 लोग रहते हैं. इनमें से 41 लोग संक्रमित पाए गए हैं. लाहौल-स्पीति घाटी राज्य में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला बन गया है.

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 34,327 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि कोरोना से 537 लोगों की मौतें हो चुकी हैं.

मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी रात्रि कर्फ्यू

इससे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के उन जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया, जहां कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को कोरोना के 1,500 मामले दर्ज हुए, जो बीते 40 दिनों में कोरोना का सर्वाधिक आंकड़ा है. मध्य प्रदेश के पांच जिलों भोपाल, रतलाम, विदिशा, इंदौर और ग्लावियर में शनिवार से रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया.

जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का उचित उपयोग करने को कहा गया है.

मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1.93 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जबकि कोरोना से 3,162 लोगों की मौतें हो चुकी हैं.

गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन ने 57 घंटे का कर्फ्यू (सोमवार सुबह तक) लगाया था. आज रात (23 नवंबर) से यहां अनिश्चितकालीन रात्रि कर्फ्यू लागू कर हो जाएगा. वहीं, सूरत, राजकोट और वडोदरा में शनिवार से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया. गुजरात  में कोरोना के अब तक 1.97 लाख मामले दर्ज हुए हैं जबकि कोरोना से 3,859 लोगों की मौतें हो चुकी हैं.

राजस्थान के आठ सबसे प्रभावित जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उधमपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया. इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

राज्य के इन जिलों में बाजार, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य व्यावसायिक संस्थान रात सात बजे तक खुले रहेंगे. बता दें कि राजस्थान में कोरोना के अब तक 2.44 लाख मामले दर्ज हुए हैं जबकि कोरोना से 2,163 लोगों की मौतें हो चुकी हैं.

उत्तर प्रदेश: किसी सभागार में 100 से ज्‍यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी

लखनऊ: कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्‍तर प्रदेश सरकार ने किसी भी बंद हॉल (सभागार) में आयोजित होने वाले समारोहों में 100 से ज्‍यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस सिलसिले में सोमवार को शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए.

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्‍तों, विभिन्न जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों और परिक्षेत्रों के पुलिस उप महानिरीक्षकों, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों तथा लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्‍त को पत्र भेजकर नये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मुख्‍य सचिव द्वारा भेजे गए निर्देश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर विवाह सहित समस्‍त सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्‍य सामूहिक गतिविधियों के संबंध में अब नए दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे.

इसके तहत किसी भी बंद स्‍थान मसलन हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्‍यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति रहेगी. सभी के लिए मास्क लगाना, दो गज की दूरी, थर्मल स्‍कैनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.

वहीं किसी मैदान या खुले स्थान में होने वाले आयोजनों में स्थल की क्षमता के अधिकतम 40 प्रतिशत लोगों के एक समय पर उपस्थिति रहने की अनुमति होगी. अन्य नियम यथावत रहेंगे.

इससे पहले सरकार ने किसी भी हॉल में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दी थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)