मध्य प्रदेशः मुनव्वर फ़ारूक़ी के सह-आरोपी की ज़मानत याचिका ख़ारिज

मामले में सह-आरोपी सदाक़त ख़ान ने उसी आधार पर ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस आधार पर फ़ारूक़ी को चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम ज़मानत दी गई थी. हालांकि अतिरिक्त जिला जज ने कहा कि क़ानून के तहत ज़मानत देना न्यायोचित नहीं है.

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मुनव्वर फारूकी. (फोटो साभार: फेसबुक)

मामले में सह-आरोपी सदाक़त ख़ान ने उसी आधार पर ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस आधार पर फ़ारूक़ी को चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम ज़मानत दी गई थी. हालांकि अतिरिक्त जिला जज ने कहा कि क़ानून के तहत ज़मानत देना न्यायोचित नहीं है.

मुनव्वर फारूकी. (फोटो साभार: फेसबुक)
मुनव्वर फारूकी. (फोटो साभार: फेसबुक)

भोपालः मध्य प्रदेश की इंदौर जिला अदालत ने बीते मंगलवार को दूसरी बार सदाकत खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. सदाकत को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सदाकत ने उसी आधार पर जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस आधार पर फारुकी को चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी.

अतिरिक्त जिला जज यतींद्र कुमार गुरु ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि कानून के तहत जमानत देना न्यायोचित नहीं है.

बता दें कि मंगलवार को सदाकत के संबंधियों ने कहा था कि वह कुछ समय से ही मुनव्वर को जानते थे.

उनके परिवार का कहना है कि सदाकत मुंबई में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते थे और अपनी बीमार दादी से मिलने इंदौर आए थे. इसी दौरान वे मुनरो कैफे में मुनव्वर के शो में गए थे.

उनके चाचा यूसुफ खान का कहना है, ‘उसका शो से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसने कोई मजाक किया था. जब वह मुनव्वर से मिलने गया, उसके अगले उसे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया.’

यूसुफ ने कहा कि ‘मुनव्वर की गिरफ्तारी के बाद मुनव्वर का फोन बंद था इसलिए उन्होंने सदाकत को फोन कर अपने दोस्त का पता लगाने को कहा. सदाकत तुकोगंज पुलिस थाने गया, जहां से उसे अदालत जाने को कहा गया, जहां मुनव्वर को पेश किया जा रहा था. सदाकत को अदालत परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया.’

बता दें कि प्रखर व्यास और एडविन एंटोनियो की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी. प्रखर के भाई को किशोर होने की वजह से जुवेनाइल अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी.

प्रखर के वकील अजय बगाड़िया नेकहा कि प्रखर के खिलाफ दो आरोप लगे हैं.

पुलिस का कहना है, ‘मार्च 2020 से 21 जनवरी 2021 के बीच प्रखर और मुनव्वर के बीच 18 फोन कॉल हुई, पुलिस का कहना है कि इससे दोनों के बीच कनेक्शन का पता चलता है.’

बगाड़िया ने कहा, ‘दूसरा आरोप है कि पुलिस का कहना है कि प्रखर या तो मुनव्वर से पहले या तुरंत बाद स्टेज पर आया था और उसने कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए टिप्पणी की थी.’

बता दें कि फारूकी 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद थे. उन्हें इंदौर में नववर्ष शो के दौरान हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए फारूकी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.

बता दें कि इंदौर से भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद बीते एक जनवरी को इंदौर पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और पांच अन्य- नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव, को गिरफ्तार किया था.

पुलिस का कहना है कि भाजपा विधायक के बेटेे के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई.

एक दिन बाद फारूकी के दोस्त सदाकत खान को कथित तौर पर अपमानजक टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था.