हरियाणा: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण को राज्यपाल की मंज़ूरी

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.

मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला. (फोटोः पीटीआई)

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.

मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला. (फोटोः पीटीआई)
मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला. (फोटोः पीटीआई)

चंडीगढ़: हरियाणा ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद से यह विधेयक अब कानून बन गया है.

राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020’ को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है. सरकार जल्द ही इस आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी.

हरियाणा की भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) की गठबंधन सरकार ने विधानसभा में बीते साल नवंबर में इस विधेयक विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी.

विधेयक में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.

निजी रूप से प्रबंधित कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित-देयता वाले भागीदारी फर्म और राज्य के संयुक्त रूप संचालित उद्यम और 10 या अधिक लोगों को रोजगार एक जिले से अनुमोदित स्थानीय कोटा का केवल 10 फीसदी ही नियुक्त कर सकता है.

विधेयक के अनुसार, अगर किसी काम के लिए कुशल और योग्य लोग नहीं हैं, तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी. विधेयक के अनुसार, यह आरक्षण अगले 10 साल के लिए लागू रहेगा. विधेयक के अनुसार, कानून का पालन न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है.

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का एक प्रमुख चुनावी वादा था.

https://twitter.com/Dchautala/status/1366726724126339082

दुष्यंत चौटाला ने बीते दो मार्च को ट्वीट कर कहा, ‘बहुत खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, 2020 आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई.’

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘मैं जेजेपी के पदाधिकारियों, माननीय विधायकों, कार्यकर्ताओं, ‘रोजगार मेरा अधिकार’ से जुड़े सभी युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से 75 फीसदी आरक्षण का सपना पूरा हुआ है और हरियाणा के युवाओं को उनका हक मिला है.’