साल 2016 में गोपालगंज ज़िले के खजूरबानी इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. इस मामले में कुल 14 लोग आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.
गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने करीब साढ़े चार साल पहले हुए जहरीले शराब कांड के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनाई, जबकि चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य की आंखों की रोशनी चली गई थी.
विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को इस मामले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनाई.
इन लोगों को अगस्त 2016 में दोषी करार दिया गया था.
विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.
फांसी की सजा पाए लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल हैं.
मालूम हो कि 16 अगस्त 2016 को जिले के खजूरबानी इलाके में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी जबकि चार लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी.
इस घटना के चार महीने बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब की बिक्री और शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
इस मामले के बाद खासा विवाद हुआ था, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था.
खजूरबानी में अवैध शराब के कारोबार में शामिल लगभग 25-30 झुग्गियों में छापेमारी की गई थी और यहां से 500 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई थी.
इसे देखते हुए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने यहां के स्थानीय निवासियों को अवैध शराब के कारोबार में बने रहने से रोकने के लिए उन पर सामूहिक जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)