केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के एक गांव का मामला. पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता घटना से सदमे में थे और उन्होंने शुक्रवार रात ज़हरीला पदार्थ खा लिया था. अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
सिलवासा: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली (डीएनएच) के नरोली गांव में चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. सिलवासा पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.
पुलिस ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद कथित तौर सदमे में आए बच्ची के पिता ने आत्महत्या कर ली.
घर के बाहर खेल रही बच्ची शुक्रवार दोपहर को लापता हो गई थी.
डीएनएच के पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी ने कहा, ‘घटना शुक्रवार को दोपहर बाद घटी जब आरोपी संतोष रजत नरोली गांव में अपने घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया.’
उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार वालों ने नरोली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की और आवासीय भवन में लगभग 40 फ्लैटों की छानबीन की, जहां लड़की रहती थी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक करने के बाद सिलवासा पुलिस को पता चला कि बच्ची आवासीय कॉलोनी में कहीं नहीं है. पुलिस को संदेह हुआ कि बच्ची किसी न किसी भवन में हो सकती है. फिर पुलिस ने कॉलोनी के 40 फ्लैट की तलाशी ली.
तीन घंटे की तलाशी के बाद एक पुलिसकर्मी को बच्ची का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला.
पुलिस के अनुसार, रजत लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब वह रोने लगी तो उसने एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, फिर उसने उसके शव को बोरे में भरकर फ्लैट के शौचालय से जुड़े संकरे शाफ्ट में फेंक दिया.
स्वामी ने कहा, ‘तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस को रजत के अपार्टमेंट के बाथरूम में खून के धब्बे मिले. शौचालय से सटे शाफ्ट में एक बोरा के साथ शव को पाया गया.’ एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान रजत ने यह स्वीकार किया कि वह बच्ची को फुसलाकर उसके फ्लैट में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की.
उन्होंने बताया कि झारखंड के धनबाद का रहने वाला आरोपी पिछले चार साल से दादरा और नागर हवेली में रह रहा है और इस दौरान उसने विभिन्न कारखानों में काम किया.
उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 302 (हत्या) के अलावा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ‘सिलवासा पुलिस इंस्पेक्टर छाया टंडेल ने कहा, हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले साल से बच्ची के फ्लैट के बगल में ही रह रहा था. वह एक अन्य व्यक्ति के साथ उस फ्लैट में रहता था. दोनों सिलवासा जीडीआईसी क्षेत्र में स्थिति एक फैक्ट्री में का करते हैं.’
टंडेल ने कहा कि बच्ची के पिता घटना से सदमे में थे और उन्होंने शुक्रवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)