दिल्ली: तेज़ी से बढ़ते कोविड मामलों के बीच नए दिशानिर्देश, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे बस-मेट्रो

नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने शनिवार को राजधानी में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है.

इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 कर दी गई है.

राजधानी में रेस्तरां और बार पचास फीसदी की क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, मेट्रो और बसों में भी पचास फीसदी लोग ही यात्रा कर सकेंगे.

ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.

इसके साथ ही दिल्ली में पहले की तरह स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे, केवल वही स्विमिंग पूल खुले रहेंगे, जहां पर स्पोर्ट्सपर्सन प्रशिक्षण ले रहे हैं.

स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेल कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत है जबकि थिएटर और मल्टीप्लेक्स पचास फीसदी की क्षमता के साथ चलेंगे.

इसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर देने की बात कही गई ह.

नए दिशानिर्देशों के तहत दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस और पीएसयू 100 फीसदी की क्षमता के साथ कामकाज जारी रखेंगे जबकि स्टाफ पचास फीसदी क्षमता के साथ काम करेगा.

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के कर्मचारी बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.

वहीं, हवाई मार्ग से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को प्रवेश के लिए 72 घंटे पुरानी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी.

निगेविट रिपोर्ट वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा. हालांकि, संवैधानिक और सरकारी कर्मचारी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है.

वहीं, लोगों और सामान के अंतर्राज्यीय आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं होगी.

इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में एक और लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार किया है.

इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पास कोविड वैक्सीन का सात से दस दिनों का स्टॉक है. उन्होंने केंद्र से वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा हटाने की अपील की.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इससे पहले केजरीवाल सरकार राजधानी में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर चुकी है. इसके तहत 30 अप्रैल तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.