उत्तर प्रदेश: विरोध के बाद योगी सरकार ने मरीज़ों को भर्ती करने के नियम में किया बदलाव

उत्तर प्रदेश के निजी कोविड-19 अस्पतालों में मरीज़ों की भर्ती उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगी, जिसके बाद अस्पताल को इसकी सूचना फ़ौरन सरकार के पोर्टल को देनी होगी. हालांकि सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर द्वारा रेफर किए जाने का नियम लागू रहेगा.

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योगी आदित्यनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/@MYogiAdityanath)

उत्तर प्रदेश के निजी कोविड-19 अस्पतालों में मरीज़ों की भर्ती उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगी, जिसके बाद अस्पताल को इसकी सूचना फ़ौरन सरकार के पोर्टल को देनी होगी. हालांकि सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर द्वारा रेफर किए जाने का नियम लागू रहेगा.

योगी आदित्यनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/MYogiAdityanath)
योगी आदित्यनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/MYogiAdityanath)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निजी कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए अब इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर द्वारा रेफर किए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नियमों के अनुसार, केवल इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर द्वारा संदर्भित मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, जिसके कारण रेफरल पत्र के लिए केंद्र में भारी भीड़ होती है. इस नियम का सोशल मीडिया और विपक्षी कांग्रेस ने विरोध किया था.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बृहस्पतिवार को सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अब निजी कोविड अस्पतालों में संक्रमित मरीज अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर खुद भर्ती हो सकेंगे.

निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती करने के बाद इसकी सूचना फौरन उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर देनी होगी. ऐसे अस्पताल मात्र 10% बेड ही आरक्षित रखेंगे जिन पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के जरिये भर्ती होगी.

आदेश में कहा गया कि अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक संक्रमण के मामलों की सूचना कमांड सेंटर में प्राप्त होती है, जहां से चिकित्सकों द्वारा मरीजों से बातचीत के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि किन मरीजों को कोविड अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत है और किन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाना है.

मगर इन दिनों संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से यह व्यवस्था बहुत प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है.

हालांकि सरकारी अस्पतालों, राजकीय मेडिकल कॉलेज और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया कमांड सेंटर के जरिये ही की जाएगी.

गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित कमांड सेंटर से रेफर किए जाने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी.

नई व्यवस्था के मुताबिक कमांड सेंटर से सभी मरीजों को पहले की ही तरह फोन कॉल किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा.

घर में एकांतवास में रखे जाने लायक मरीजों को घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ करने की सलाह दी जाएगी और जिन मरीजों की स्थिति अस्पताल में भर्ती होने के योग्य होगी उन्हें यह बता दिया जाएगा कि अगर वे निजी कोविड अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड सेंटर के किसी संदर्भ की जरूरत नहीं है और वह खुद इन अस्पतालों में संपर्क कर भर्ती हो सकते हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)