पुणे: बेटी के विवाह संबंधी आयोजन में कोविड नियमों के उल्लंघन पर भाजपा विधायक पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि एक वीडियो में पिंपरी-चिंचवाड़ से विधायक महेश लांडगे समेत 60 से अधिक लोग उनकी बेटी की शादी संबंधी समारोह में जश्न मनाते दिख रहे हैं. रविवार शाम हुए समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के विभिन्न मानदंडों, मास्क के नियम और 25 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा का भी पालन नहीं किया गया था.

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कथित तौर पर अपनी बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में जश्न मनाते भाजपा विधायक महेश लांडगे. (फोटो: ट्विटर/@BHARATGHANDAT2)

पुलिस ने बताया कि एक वीडियो में पिंपरी-चिंचवाड़ से विधायक महेश लांडगे समेत 60 से अधिक लोग उनकी बेटी की शादी संबंधी समारोह में जश्न मनाते दिख रहे हैं. रविवार शाम हुए समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के विभिन्न मानदंडों, मास्क के नियम और 25 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा का भी पालन नहीं किया गया था.

कथित तौर पर अपनी बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में जश्न मनाते भाजपा विधायक महेश लांडगे. (फोटो: ट्विटर/@BHARATGHANDAT2)
कथित तौर पर अपनी बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में जश्न मनाते भाजपा विधायक महेश लांडगे. (फोटो: ट्विटर/@BHARATGHANDAT2)

पुणे: भाजपा नेता और पिंपरी-चिंचवाड़ से विधायक महेश लांडगे के साथ 60 से अधिक लोगों के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज किया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में लांडगे अपनी बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन (विवाह पूर्व आयोजन) में जश्न मना रहे थे.

पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्राधिकार के भोसरी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम भोसरी के लांडगे आली क्षेत्र में लांडगे के घर के परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका एक वीडियो सोमवार को सामने आया जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

एक अधिकारी ने कहा, ‘वीडियो रविवार शाम का है और वीडियो में लांडगे सहित 60 से अधिक लोगों को जश्न मनाते देखा जा सकता है. समारोह के दौरान विभिन्न सामाजिक दूरियों के मानदंडों, मास्क के नियमों और उपस्थिति में 25 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा का भी पालन नहीं किया गया.’

उन्होंने कहा, ‘समारोह बिना पूर्व अनुमति के आयोजित किया गया, जो अनिवार्य है. मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. हमने वीडियो में खुद लांडगे के अलावा और लोगों की पहचान की है.’

महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सोमवार देर रात अपराध दर्ज किया गया था, जो लोक सेवक के  आदेशों की अवहेलना के लिए कोविड उपयुक्त मानदंडों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 को लागू करने के लिए लागू हैं.

45 वर्षीय लांडगे भाजपा की पिंपरी चिंचवाड़ शहर इकाई के अध्यक्ष भी हैं.

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