नारदा स्टिंग: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का हलफ़नामा अस्वीकार करने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ से नारदा मामले में सीबीआई की मुख्य याचिका पर फ़ैसला करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क़ानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है.

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कलकत्ता हाईकोर्ट. (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ से नारदा मामले में सीबीआई की मुख्य याचिका पर फ़ैसला करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क़ानून  मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट. (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)
कलकत्ता हाईकोर्ट. (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने नारदा मामले को स्थानांतरित करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया.

जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ से सीबीआई की मुख्य याचिका पर फैसला करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर 28 जून को या उससे पहले नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया.

शीर्ष अदालत तीन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नारदा स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है.

उच्च न्यायालय में 29 जून को मामले की सुनवाई होने के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने बनर्जी और अन्य को सीबीआई और बाकी जरूरी पक्षों को अग्रिम प्रतियां भेजने के बाद अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य पक्ष अगर चाहें तो वे 28 जून को अग्रिम प्रतियां मिलने के बाद 29 जून को (मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और राज्य की) अर्जियों पर अपना जवाबी हलफनामा दे सकते हैं.

पीठ ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय से मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर सुनवाई का आग्रह करते हैं. आगे हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि चूंकि पक्षों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, इसलिए 9 जून का आदेश रद्द किया जाता है.’

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के क़ानून मंत्री मलय घटक की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जिससे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ख़ुद को अलग कर लिया था.

गौरतलब है कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मामले में चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसे अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि बनर्जी चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के ठीक बाद कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में धरना पर बैठ गयीं, वहीं घटक अदालत परिसर में मौजूद थे जहां 17 मई को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष डिजिटल माध्यम से सुनवाई हो रही थी.

उच्च न्यायालय ने नौ जून को राज्य, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के उनकी भूमिका पर जवाबी हलफनामे स्वीकार करने से मना करते हुए कहा कि वह बाद में इस पहलू पर विचार करेगा.

उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश पर नारदा स्टिंग टेप मामले की छानबीन कर रही सीबीआई ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था.

शीर्ष अदालत में शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होने पर अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह वकीलों को अपनी-अपनी दलीलें रखने के लिए पांच-पांच मिनट देगी.

बनर्जी और घटक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि सीबीआई की अर्जी पर उचित सुनवाई के लिए उनके जवाब को रिकॉर्ड पर लेना जरूरी है.

राज्य की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियमों के मुताबिक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देना आवश्यक नहीं है और राज्य ने शिष्टाचारवश यह अनुरोध किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया.

सीबीआई की तरह से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब को रिकॉर्ड पर रखे जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने इस मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने और चार आरोपियों का जमानत देने के आदेश विभिन्न आधारों पर निरस्त करने के लिये आवेदन दयर कर रखा है.

विशेष सीबीआई अदालत ने 17 मई को ही आरोपियों को जमानत दे दी थी लेकिन इस आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

उच्च न्यायालय ने बाद में जमानत पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन करते हुए सभी आरोपियों को 21 मई को घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था.

इसके बाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 28 मई को नारदा घोटाले के चार आरोपियों को 28 मई को अंतरिम जमानत प्रदान की थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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