पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राधे मां के ख़िलाफ़ एफआईआर का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने यह आदेश फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

हाईकोर्ट ने यह आदेश फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

Radhe Maa PTI

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के बाद राधे मां पर भी कोर्ट सख्त हो गया है. बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम तो 20 साल के लिए जेल में हैं. अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को खुद को साध्वी बताने वाली ‘राधे मां’ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ‘एएनआई के मुताबिक कोर्ट ने फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. मित्तल ने दायर याचिका में कहा कि राधे मां से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वह उनके खिलाफ न बोलें.’

सुरेंद्र का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है. साथ ही 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

गौरतलब है कि स्वयंभू राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है. पिछले साल सुखिंदर कौर पर एक 32 साल की महिला ने आरोप लगाया था कि राधे मां उसके ससुराल वालों को दहेज मांगने के लिए उकसा रही हैं. हालांकि सुखविंदर ने सारे आरोपों से इनकार किया था. बता दें कि सुखविंदर उर्फ राधे मां मुंबई के बोरीवली में माता की चौकी पर दरबार लगाती हैं.