इंदौर (मध्य प्रदेश): रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर में रविवार को फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच-छह लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया.
इस बीच, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सावन के पवित्र माह में इस शख्स द्वारा खुद को हिंदू बताकर महिलाओं को चूड़ियां बेचने से विवाद की शुरुआत हुई, जबकि वह अन्य समुदाय से ताल्लुक रखता है.
घटना का वीडियो वायरल होने पर मचे बवाल के बाद शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है, वायरल वीडियो में समूह में शामिल लोग चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है.
शहर के गोविंद नगर क्षेत्र की घटना के दूसरे वीडियो में चूड़ी विक्रेता को पीट रहा एक व्यक्ति उस पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मौके पर मौजूद अन्य लोगों को उसकी पिटाई के लिए उकसा रहा है.
वीडियो में यह व्यक्ति गाली-गलौज करने के साथ चूड़ी विक्रेता को धमकाते हुए कहता सुनाई पड़ रहा है कि ‘वह (चूड़ी विक्रेता) आइंदा इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए.’
ये वीडियो अफगानिस्तान का नहीं बल्कि आज इंदौर का है, @ChouhanShivraj जी के सपनों के मध्यप्रदेश में एक चूड़ी बेंचने वाले मुसलमान का सामान लूट कर सरेआम भीड़ से लिंचिंग करवाई जाती है ।@narendramodi जी क्या यही भारत बनाना चाहते थे आप ?
इन आतंकियों पर कार्यवाही कब ? pic.twitter.com/fsA5fLqNaD
— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) August 22, 2021
पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) ने रविवार देर रात सेंट्रल कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गोविंद नगर में पांच-छह लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया.
उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियां छीन लीं.
अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 141 (लोगों द्वारा गैरकानूनी तौर पर जमा होना), धारा 147 (बलवा), धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द), धारा 395 (डकैती) और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता को पीटने वाले लोगों की तलाश की जा रही है.
पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि चूड़ी विक्रेता को साथ लेकर रविवार देर रात बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल कोतवाली थाने पहुंचे और कथित तौर पर अनर्गल नारेबाजी करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया.
उन्होंने बताया, ‘इन लोगों के खिलाफ बलवा, जबरन आम रास्ता रोकना और अन्य संबद्ध आरोपों में अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.’
चश्मदीदों ने बताया कि चूड़ी विक्रेता के पक्ष में जुटे लोगों के भारी हंगामे के मद्देनजर सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और आला पुलिस अधिकारी भी वहीं मौजूद थे.
भीड़ द्वारा पीटा गया व्यक्ति ‘हिंदू नाम’ रखकर बेच रहा था चूड़ियां: गृह मंत्री
इस बीच, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘गृह विभाग की रिपोर्ट है कि इंदौर में चूड़ी बेच रहे व्यक्ति (तस्लीम अली) ने स्वयं का हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वह दूसरे समुदाय का है. उसके पास से इस तरह के दो (संदिग्ध) आधार कार्ड भी मिले हैं.’
गृह मंत्री के मुताबिक, अली द्वारा सावन के पवित्र माह में अपना नाम कथित तौर पर बदलकर महिलाओं को चूड़ी बेचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इस झगड़े से जुड़े दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)