निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एक और पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की शनिवार को घोषणा की. इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है.
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एक और पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की शनिवार को घोषणा की. इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है.
मतगणना तीन अक्टूबर को होगी. यह सीट तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय के चुनाव बाद इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी.
बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरी थीं, लेकिन टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से हार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था.
अधिकारी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं.
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है. वहीं, 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुरा और ओडिशा के पिपली में भी उपचुनाव होंगे. मतगणना तीन अक्टूबर को होगी.
निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में एक शून्यता से बचने के लिए भवानीपुर में उपचुनाव कराया जा सकता है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं.
मालूम हो कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) की ओर से मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे प्रदीप कुमार नंदी की मौत बीते 16 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई थी. उनसे पहले 15 अप्रैल को इसी जिले की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की भी संक्रमण से मौत हो चुकी है.
इसके बाद निर्वाचन आयोग ने शमशेरगंज और जंगीपुरा विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया था.
विज्ञप्ति के अनुसार, ‘हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और तीन संसदीय क्षेत्रों (देश भर में) में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य से विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए उसने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है.’
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा. घर-घर के प्रचार अभियानों में 30 फीसदी से अधिक और घर के बाहर के प्रचार अभियानों में 50 फीसदी से अधिक क्षमता की अनुमति नहीं दी जाएगी.
स्टार प्रचारकों की संख्या को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और डोर -टू-डोर अभियानों, रोड शो, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग और अभियानों के अन्य साधनों के लिए नियमों की घोषणा की गई है.
चुनाव से पहले चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक रहेगी. किसी भी मोटरसाइकिल या साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है उन्हें मतदान ड्यूटी के लिए अनुमति दी जाएगी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)