उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही अब इन क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 30 अगस्त को कहा था कि मथुरा के सात पवित्र स्थलों- वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा.
लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा-वृंदावन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 22 वार्डों को ‘पवित्र तीर्थस्थल’ घोषित कर दिया.
इसके साथ ही अब इन क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा.
यह फैसला मथुरा में सात हिंदू तीर्थस्थलों पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने के दस दिनों बाद आया है.
उत्तर प्रदेश शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
अवस्थी ने बताया कि इस आदेश के प्रभावी होने से अधिसूचित क्षेत्रों (नगर निगम के 22 वार्ड) में शराब और मांस एवं मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा.
UP Govt declares 10 sqkm area of Mathura-Vrindavan as pilgrimage site, banning sale of liquor and meat in the area
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 10, 2021
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, मथुरा-वृंदावन क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया गया है. इस क्षेत्र की आबकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा समीक्षा की जाएगी और उसी के अनुसार लाइसेंस रद्द किए जाएंगे.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और मथुरा और आसपास के इलाकों के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी गठन किया है. सरकार ने अयोध्या और काशी के विकास के लिए पर्यटन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन शुरू किया है.
मालूम हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 30 अगस्त को मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मथुरा के सात पवित्र स्थलों- वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘चार वर्ष पूर्व 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा एवं वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था. फिर यहां के सात पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थस्थल घोषित किया गया. अब जनता की कामना है कि इन पवित्र स्थलों पर मद्य एवं मांस की बिक्री न की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा.’
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)