केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है. हाईकोर्ट अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर द्वारा आईटी नियमों का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संक्षिप्त हलफनामे में कहा कि ट्विटर ने कहा है कि इन कर्मचारियों (सीसीओ, नोडल संपर्क अधिकारी और आरजीओ) की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर की गई है, न कि ‘अस्थायी कर्मचारी’ के तौर पर.
मंत्रालय ने कहा, ‘ट्विटर ने उक्त नियुक्त किए गए कर्मचारियों और उनके पदों के नाम उपलब्ध कराए हैं. ट्विटर के हलफनामे में कहा गया है कि इनकी नौकरी चार अगस्त 2021 को शुरू हुई. ट्विटर ने ऐसी नियुक्तियों के सबूत के तौर पर हलफनामे के साथ उनके अनुबंधों को भी संलग्न किया है.’
अदालत ने 10 अगस्त को केंद्र को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे. ट्विटर ने अपने हलफनामे में आईटी नियमों का अनुपालन दिखाया था.
मंत्रालय में साइबर विधि समूह में वैज्ञानिक-ई के तौर पर काम कर रहे एनएस बालन ने हलफनामे में कहा, ‘मैं स्वीकार करता हूं कि ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों, 2021 का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति की है.’
अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग साइट द्वारा आईटी नियमों का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली को पांच अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करनी है.
केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि आईटी नियम, 2021 देश में लागू एक कानून है और ट्विटर को आईटी नियमों 2021 का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
उसने कहा, ‘अनुपालन न करना आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे ट्विटर को आईटी कानून, 2000 की धारा 79(1) के तहत मिली सुरक्षा खत्म हो जाएगी.’
केंद्र ने पहले अदालत में कहा था कि ट्विटर स्थायी रूप से अधिकारियों की नियुक्ति करके प्रथमदृष्टया नए आईटी नियमों का अनुपालन कर रहा है.
इससे पहले ट्विटर ने कहा था कि नियुक्त किए गए कर्मचारी पूर्णकालिक आधार पर काम करेंगे और वे कानून की शर्तों के अनुसार काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं.
अदालत ने 28 जुलाई को ट्विटर द्वारा सीसीओ पद पर की गई नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि सोशल मीडिया मंच नए आईटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा.
केंद्र ने भी दावा किया था कि ट्विटर नियमों का घोर उल्लंघन कर रहा है.
याचिकाकर्ता-वकील अमित आचार्य ने दावा किया कि उन्हें ट्विटर द्वारा आईटी नियमों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने के बारे में तब पता चला जब उन्होंने कुछ ट्वीट्स की शिकायत करने की कोशिश की.
बीते अगस्त महीने में ट्विटर ने अदालत में बताया था कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है.
बीते चार जुलाई को केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ट्विटर ने बताया था कि वह नए नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है.
उसके बाद ट्विटर ने आठ जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारत का निवासी है. इसके अलावा कंपनी ने नए आईटी नियमों के तहत आठ सप्ताह में नियमित पदों को भरने की भी प्रतिबद्धता जताई थी.
उसके बाद जुलाई महीने में नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ विवाद के बीच इस अमेरिकी कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था.
इससे पहले ट्विटर ने पांच जून को सरकार द्वारा आईटी नियमों के अनुपालन में जारी अंतिम नोटिस के जवाब में कहा था कि वह नए नियमों का पालन करना चाहती है और जल्द ही मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का ब्योरा साझा करेगी. इस बीच इसने धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था.
हालांकि धर्मेंद्र चतुर ने नियुक्ति से चार हफ्ते से कम समय में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
केंद्र सरकार की ओर से इस साल फरवरी में नए आईटी नियम लागू किए गए थे.
नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की जरूरत है, जिनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है. ये तीनों ही अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)