आरबीआई ने क़र्ज़ लौटाने में चूक के चलते रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग किया

अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए एक प्रशासक की नियुक्ति करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा कि कंपनी के भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह क़दम उठाया गया है.

अनिल अंबानी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए एक प्रशासक की नियुक्ति करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा कि कंपनी के भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह क़दम उठाया गया है.

अनिल अंबानी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लि. (आरईएल कैप) के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक की नियुक्ति की है.

रिपोर्ट के अनुसार, एक संक्षिप्त नोट में बैंक ने कहा कि कंपनी के भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया गया है.

अनिल अंबानी द्वारा प्रमोट किया जाने वाला यह गैर-बैंकिंग ऋणदाता कई सालों से दबाव का सामना कर रहा है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया है, ‘कंपनी के अपने कर्जदाताओं को कर्ज लौटाने में चूक और कंपनी संचालन से जुड़ी गंभीर चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया. कंपनी का निदेशक मंडल इन मुद्दों का समाधान प्रभावी तरीके से नहीं कर पाया.’

केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का प्रशासक नियुक्ति किया गया है.

बयान के अनुसार, ‘भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक ने आज मे. रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशक मंडल को आरसीएल द्वारा अपने लेनदारों को विभिन्न भुगतान दायित्वों हुई चूकों और संचालन संबंधी गंभीर चिंताओं, जिन्हें बोर्ड प्रभावी ढंग से संभालने करने में सक्षम नहीं है, के मद्देनजर भंग कर दिया है.’

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक जल्दी ही ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत कंपनी को लेकर समाधान प्रक्रिया शुरू करेगा.’

रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई से भी ऋण शोधन समाधान पेशेवर के रूप में प्रशासक नियुक्त करने का आग्रह करेगा.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)